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    इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2026

    आयकर कैलकुलेटर

    FY 2026-27 के लिए नई बनाम पुरानी व्यवस्था की तुलना करें

    FY 2026-27 (AY 2027-28)

    आयकर स्लैब दरें

    नई व्यवस्था स्लैब दरें

    Income Slabs (Rs.)Tax Rate
    Up to 4 lakhNil
    4 lakh to 8 lakh5%
    8 lakh to 12 lakh10%
    12 lakh to 16 lakh15%
    16 lakh to 20 lakh20%
    20 lakh to 24 lakh25%
    Above 24 lakh30%

    पुरानी व्यवस्था स्लैब दरें

    Income Slabs (Rs.)Tax Rate
    Up to 3 lakhNil
    3 lakh to 5 lakh5%
    5 lakh to 10 lakh20%
    Above 10 lakh30%

    * Slab rates vary for resident senior and super senior citizens.

    यह कैलकुलेटर क्या करता है?

    यह आयकर कैलकुलेटर FY 2026-27 (AY 2027-28) के लिए बजट 2026 द्वारा लागू पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत आपकी कर देनदारी की तुलना करने में मदद करता है। नई व्यवस्था ₹4 लाख की बुनियादी छूट और ₹75,000 की मानक कटौती के साथ कम स्लैब दरें प्रदान करती है, लेकिन 80C, 80D, और HRA जैसी अधिकांश कटौतियों की अनुमति नहीं देती। पुरानी व्यवस्था मूल स्लैब संरचना बनाए रखती है लेकिन सभी कटौतियों और छूटों की अनुमति देती है।

    आपको इस कैलकुलेटर की आवश्यकता क्यों है

    बजट 2026 परिवर्तनों के साथ सही व्यवस्था चुनने से आप सालाना ₹10,000 से ₹1 लाख या अधिक बचा सकते हैं। निर्णय आपके वेतन ढांचे, कुल कटौतियों (80C, 80D, HRA, NPS), और आय स्तर पर निर्भर करता है। यह कैलकुलेटर स्लैब-वार कर विवरण, 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, धारा 87A के तहत छूट, और सटीक बचत अंतर दिखाता है।

    इस कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें

    चरण 1: अपनी सकल वार्षिक आय दर्ज करें। चरण 2: अपना आयु वर्ग चुनें (60 से कम, 60-80 वरिष्ठ नागरिक, या 80+ अति वरिष्ठ नागरिक)। चरण 3: पुरानी व्यवस्था टैब में, अपनी कटौतियाँ दर्ज करें — धारा 80C निवेश, 80D स्वास्थ्य बीमा, HRA छूट, NPS योगदान। चरण 4: दोनों व्यवस्थाओं के तहत कर, अनुशंसित व्यवस्था, और संभावित बचत दिखाने वाली तुलना देखें।

    महत्वपूर्ण शब्दावली

    पुरानी व्यवस्था: उच्च स्लैब दरों वाली पारंपरिक कर प्रणाली लेकिन धारा 80C, 80D, HRA आदि के तहत कटौतियों की अनुमति। नई व्यवस्था (बजट 2026): ₹4L बुनियादी छूट और ₹75K मानक कटौती के साथ कम स्लैब दरें, लेकिन अधिकांश कटौतियाँ उपलब्ध नहीं। धारा 87A छूट: ₹12L (नई) या ₹5L (पुरानी) तक की आय पर कर छूट। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: कुल देय कर पर 4% अधिभार।

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